अतीक अहमद और उसका भाई दोषी करार, उमेश पाल किडनैपिंग केस में - मानवी मीडिया

निष्पक्ष एवं निर्भीक

.

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, March 28, 2023

अतीक अहमद और उसका भाई दोषी करार, उमेश पाल किडनैपिंग केस में

प्रयागराज (मानवी मीडिया): प्रयागराज की एमपी/एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद, उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ और अन्य को 2006 में बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल के अपहरण का दोषी ठहराया है। अदालत ने अभी सजा की घोषणा नहीं की है। गौरतलब है कि 25 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के बाद तत्कालीन जिला पंचायत सदस्य उमेश पाल ने पुलिस को बताया था कि वह हत्याकांड का चश्मदीद है।

उमेश पाल ने आरोप लगाया कि जब उसने अतीक अहमद के दबाव में मामले में पीछे हटने से इनकार कर दिया, तो 28 फरवरी, 2006 को बंदूक के बल पर उसका अपहरण कर लिया गया। मामले में 5 जुलाई, 2007 को अतीक अहमद, उसके भाई और चार अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

उमेश पाल की 24 फरवरी, 2023 को उनके प्रयागराज आवास के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ पर उमेश पाल को मारने की साजिश में शामिल होने का आरोप भी लगाया गया है। फैसला सुनाए जाने के समय अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ और एक अन्य आरोपी अदालत में मौजूद था।

Post Top Ad