लखनऊ (मानवी मीडिया) इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्र व राज्य सरकार से पूछा है कि क्या सरकारी धन खर्च कर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है?। ऐसा करना क्या अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26, 29 व 30 का उल्लंघन नहीं है? इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलो के सचिव व राज्य सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग से छह हफ्ते में जवाब मांगा है।
जौनपुर के मदरसा शिक्षक की याचिका पर कोर्ट ने मांगा जवाब
यह आदेश जस्टिस डीके सिंह ने जौनपुर के मदरसा अध्यापक एजाज़ अहमद की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने याची को नियुक्ति तिथि से वेतन भुगतान करने का भी निर्देश दिया है। एजाज अहमद जौनपुर के सुदनीपुर इलाके में संचालित होने वाले मदरसा समदानियां इस्लामिया के शिक्षक हैं। वेतन से जुड़े विवाद को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इनका कहना है कि मदरसे को सरकारी फंड मिल रहा है फिर भी उसे वेतन नहीं दिया जा रहा है।