लखनऊ (मानवी मीडिया) आगामी 8 मार्च को मनाये जाने वाले होली के त्योहार पर जिले भर में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। मिली जानकारी के अनुसार इस आशय का आदेश लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार की तरफ से दिया गया है। प्रशासन की तरफ से इसको सख्ती से लागू करने को कहा गया है। प्रशासन होली और शब-ए-बारात के त्योहार पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने में जुटा है।
डीएम की तरफ से जारी आदेशानुसार होली के त्योहार पर शांति बनाए रखने के उद्देश्य से यूपी सरकार आबकारी अधिनियम की धारा 59 के तहत 8 मार्च 2023 को समस्त आबकारी अनुज्ञापनों यानी देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शॉप, भांग, ताड़ी, बार समेत तमाम दुकानें बंद रहेंगी।