लखनऊ (मानवी मीडिया)उत्तर प्रदेश में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती में सरकार को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने कहा आरक्षण नियमों का ठीक से नहीं हुआ पालन, तीन माह में रिव्यू के आदेश। हाईकोर्ट ने दाखिल याचिकाओं पर अपना आदेश पारित करते हुए आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त 6800 अभ्यार्थियों की 5 जनवरी 2022 को जारी चयन सूची को भी खारिज कर दिया है। इस सूची को यह कहते हुए चुनौती दी गई थी कि इसे बिना किसी विज्ञापन के जारी किया गया था।
कोर्ट ने 69000 शिक्षकों के चयन की सूची रद्द नहीं की है। बल्कि आरक्षण के मुताबिक इसे पुनरीक्षित करने के आदेश दिए हैं।
अदालत ने साफ कहा कि आरक्षण किसी भी हालत में 50 फ़ीसदी से अधिक ना हो ऐसे में 69000 चयनित शिक्षकों की सूची में बदलाव संभव है। कई की नौकरियों पर संकट भी हो सकता है।