लखनऊ (मानवी मीडिया)मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 के प्राविधानों एवं क्रेताओं को इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण के शुल्क में छूट प्रदत्त किये जाने के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली, 1998 के नियम-50 में संशोधन हेतु उत्तर प्रदेश मोटर यान (तीसवां संशोधन) नियमावली, 2023 के प्रख्यापन के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।
उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन दिये जाने एवं प्रदूषण की रोकथाम के उद्देश्य से औद्योगिक विकास विभाग द्वारा ‘उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति, 2019’ प्रख्यापित की गयी है। विगत 03 वर्ष में इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण क्षेत्र में आए व्यापक बदलाव, तकनीकी सुधार तथा पर्यावरण के प्रति प्रदेश की बढ़ती जिम्मेदारी के दृष्टिगत इस नीति के स्थान पर नवीन नीति प्रख्यापित किये जाने की आवश्यकता को देखते हुए औद्योगिक विकास विभाग द्वारा 14 अक्टूबर, 2022 को ‘उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022’ प्रख्यापित की गयी है।
औद्योगिक विकास विभाग द्वारा परिवहन विभाग से इस नीति के परिवहन विभाग से सम्बन्धित प्राविधानों को लागू कराये जाने के सम्बन्ध में अपेक्षित शासनादेश को निर्गत कराने तथा कृत कार्यवाही से अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।
इस अपेक्षा के क्रम में इस नीति, 2022 के परिवहन विभाग से सम्बन्धित प्राविधानों के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही किये जाने हेतु आख्या उपलब्ध कराने के लिए मुख्यालय स्तर पर समिति गठित की गयी। इस नीति, 2022 के प्रस्तर 4.3 (वित्तीय प्रोत्साहन) के बिन्दु संख्या-1 में क्रेताओं को पंजीकरण शुल्क एवं रोड टैक्स से छूट दिये जाने का प्राविधान किया गया है। समिति द्वारा पंजीकरण टैक्स से छूट के सम्बन्ध में की गयी संस्तुति के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त यह मत स्थिर किया गया है कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 के अनुरूप क्रेताओं को इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण शुल्क में छूट प्रदत्त किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली, 1998 के नियम 50 में विद्यमान उप नियमों/ प्राविधानों के स्थान पर संशोधित उप नियमों/प्राविधानों को प्रतिस्थापित कर दिया जाए।
नियम-50 के संशोधन के तहत रजिस्ट्रीकरण फीस के भुगतान से छूट के सम्बन्ध में, उल्लिखित विवरणों के मोटर यानों के रजिस्ट्रीकरण अर्थात रजिस्ट्रीकरण, पुनः रजिस्ट्रीकरण एवं स्वस्थता प्रमाण पत्र के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी। इन मोटर यानों में (1) कृषि प्रयोजनों के लिए अनन्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले ट्रैक्टर और लोकोमोटिव, (2) पूर्व संस्थाओं के स्वामित्वाधीन और केवल बीमारों या घायलों के परिवहन के लिए अनन्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले मोटर एम्बुलेंस, (3) ऐसे मोटर वाहन जो सरकार के स्वामित्वाधीन हों या तत्समय सरकार की सेवा में हों, (4) केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के अन्तर्गत जारी यान स्क्रेपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य नियम, 2021 के अधीन स्थापित पंजीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा केन्द्र में स्क्रेप कराए जाने वाले वाहनों पर अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के लिए। उपनियम (4) के अन्तर्गत आने वाले वाहनों की फीस पर देय शास्ति से भी शत-प्रतिशत छूट होगी। (5) उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 के अधिसूचित किए जाने की तिथि 14 अक्टूबर, 2022 से 03 वर्ष के भीतर उत्तर प्रदेश राज्य में क्रय एवं पंजीकृत किए गए इलेक्ट्रिक वाहन (ई0वी0)। उपनियम (5) के अन्तर्गत आने वाले वाहनों पर दिनांक 14 अक्टूबर, 2022 को अधिसूचित उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 की प्रभावी अवधि के चौथे एवं पांचवे वर्ष में उत्तर प्रदेश में विनिर्मित, क्रय तथा पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहन (ई0वी0)। उपनियम (5) में उल्लिखित इलेक्ट्रिक वाहन (ई0वी0) का तात्पर्य इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग करने वाले समस्त ऑटोमोबाइल से है, जो बैटरी, अल्ट्रा-कैपेसिटर अथवा ईंधन सेल द्वारा संचालित होते हैं। इसमें समस्त 2-व्हीलर, 3-व्हीलर एवं 4-व्हीलर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल (एच0ई0वी0), प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल (पी0एच0ई0वी0), बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल (बी0ई0वी0) तथा फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल (एफ0सी0ई0वी0) सम्मिलित हैं।
अतः उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 के प्राविधानों के दृष्टिगत क्रेताओं को इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण शुल्क में छूट प्रदत्त किये जाने के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली, 1998 के नियम 50 में विद्यमान उप नियमों/प्राविधानों के स्थान पर संशोधित उप नियमों/प्राविधानों को प्रतिस्थापित किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश मोटर यान (30वां संशोधन) नियमावली, 2023 का प्रख्यापन किये जाने का प्रस्ताव है।