रिजिजू ने कहा, मौजूदा नीतियों और प्रावधानों के अनुसार, भारतीय न्यायपालिका में कोई आरक्षण नहीं है। मंत्री ने कहा, मैंने सभी न्यायाधीशों और विशेष रूप से कॉलेजियम के सदस्यों को याद दिलाया है कि वे पिछड़े समुदायों, महिलाओं और अन्य श्रेणियों के सदस्यों को शामिल करने के लिए नामों की सिफारिश करते समय इसे ध्यान में रखें, जिनका भारतीय न्यायपालिका में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
टीएमसी सदस्य जवाहर सरकार ने न्यायपालिका के साथ मतभेदों और वर्तमान में खाली पड़े उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के 127 प्रस्तावों पर मंत्री से सवाल किया। सरकार ने पूछा, इन प्रस्तावों पर कब विचार किया जाएगा। रिजिजू ने जवाब दिया, विभिन्न उच्च न्यायालयों में 210 रिक्तियां हैं। रिक्तियों के संदर्भ में, मैं कह सकता हूं कि एक बार जब उच्च न्यायालय के तीन सदस्यीय कॉलेजियम द्वारा नामों की सिफारिश कर दी जाती है, तो यह निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ती है। ये 210 नाम, जो वह पूछ रहे हैं, हमें कोई प्रस्ताव नहीं मिला है, इसलिए न्यायपालिका के साथ किसी तरह के तीखे मतभेद का सवाल ही नहीं उठता।