लखनऊ अवर अभियन्ता निलंबित जांच में दोषी पाया गया - मानवी मीडिया

निष्पक्ष एवं निर्भीक

.

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

Saturday, February 25, 2023

लखनऊ अवर अभियन्ता निलंबित जांच में दोषी पाया गया


लखनऊ (मानवी मीडिया) प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 द्वारा  आलोक रंजन सिंह, अवर अभियन्ता, 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र लौलाई, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-चिनहट, लेसा लखनऊ को विभिन्न समाचार पत्रों में दिनांक 13.02.2023 को प्रकाशित खबर एवं सोशल मीडिया पर प्राप्त ऑडियों क्लिप के आधार पर की गयी विभागीय पूछताछ/प्राथमिक जांच में उपभोक्ता से 07 पी०सी०सी० पोल एवं ट्रांसफार्मर लगाने के लिए पाँच लाख रूपये की मांग की घटना में प्रथम द्रष्टया  दोषी पाया गया। श्री आलोक रंजन सिंह अवर अभियन्ता द्वारा किया गया कृत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

जिसके आधार पर प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 द्वारा  आलोक रंजन सिंह, अवर अभियन्ता, 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र लौलाई, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-चिनहट, लेसा, लखनऊ को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए कार्यालय मुख्य अभियन्ता (वितरण) अयोध्या क्षेत्र, अयोध्या से सम्बद्ध किया गया है।

Post Top Ad