लखनऊ ( मानवी मीडिया) उत्तर प्रदेश कि राजधानी लखनऊ में मु.अ.सं. - 382/22 थाना हजरतगंज अंतर्गत धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120 B IPC, 66 (D) IT Act एवं 7/7(a)/8(1)(2) P.C. Act में विवेचनोपरांत पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर प्रो एस एन सिंह पूर्व निदेशक आयुर्वेद, डॉ उमाकांत पूर्व प्रभारी शिक्षा आयुर्वेद, राजेश सिंह वरिष्ठ सहायक आयुर्वेद निदेशालय, कैलाश चंद भास्कर कनिष्ठ सहायक आयुर्वेद निदेशालय, कुलदीप वर्मा, प्रबोध सिंह ए.जी.एम अपट्रान पावर ट्रॉनिक्स लिमिटेड, रूपेश श्रीवास्तव तकनीकी सलाहकार अपट्रान पावर ट्रॉनिक्स लिमिटेड, गौरव गुप्ता डायरेक्टर वी-3 सॉफ्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, हर्षवर्धन तिवारी डायरेक्टर टेक्नो ओसियन प्राइवेट लिमिटेड, सौरभ मौर्या डायरेक्टर टेक्नो ओसियन प्राइवेट लिमिटेड, इंद्रदेव मिश्रा डायरेक्टर रिमार्क टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, रूपेश रंजन पाण्डेय डायरेक्टर रिमार्क टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, विजय यादव चेयरपर्सन KVS इंस्टीटूट, धर्मेंद्र यादव मैनेजर विजय आयुर्वेद एवं आलोक त्रिवेदी ( कुल 15 अभियुक्त ) के विरुद्ध आरोप पत्र दिनाँक 13.02.23 को न्यायालय प्रेषित किया गया ।*