बहराइच (मानवी मीडिया) फिल्म पठान में भगवा रंग के प्रति की गई टिप्पणी और प्रदर्शित अश्लीलता के मामले में बहराइच सिविल कोर्ट में दायर मुकदमे की सोमवार को पेशी हुई। मुकदमे के वादी भवानी ठाकुर ने कोर्ट पर पेश होकर हाजिरी लगाई। अगली डेट 18 जनवरी निर्धारित की गई है। उस दिन वादी मुकदमा का बयान दर्ज करने के बाद पठान मूवी टीम को न्यायालय की ओर से नोटिस जारी हो सकती है।
महारानी पद्मावती यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भवानी ठाकुर द्वारा बहराइच सिविल कोर्ट की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट वर्तिका आनंद की अदालत पर बीते दिसंबर माह में फिल्म पठान को लेकर वाद दायर किया था। दायर वाद में अभिनेता शाहरुख खान और उनकी पूरी यूनिट को जनहित में दंडित करने की मांग की गई थी। यह भी कहा गया था कि फिल्म में प्रदर्शित डायलॉग और चित्र से आम जनमानस की भावनाएं आहत हुई हैं।
मुकदमे की पेशी सोमवार को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट वर्तिका आनंद के न्यायालय पर हुई। वादी भवानी ठाकुर के अधिवक्ता रविंद्र पाल सिंह और कन्हैया सिंह तोमर ने दलील रखते हुए फिल्म पठान के आपत्तिजनक दृश्य और डायलॉग से आम जनमानस की भावनाएं आहत होने की बात कही।
ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने सुनवाई करते हुए पेशी की अगली तारीख 18 जनवरी निर्धारित की है। मुकदमे की पैरवी कर रहे अधिवक्ता रविंद्र पाल सिंह और कन्हैया सिंह तोमर ने बताया कि 18 जनवरी को वादी मुकदमा भवानी ठाकुर को फिर कोर्ट ने बयान दर्ज होने के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया है। अधिवक्ताओं ने कहा कि वादी मुकदमा का बयान दर्ज होने के बाद कोर्ट आगे की कार्रवाई करेगा।