केंद्रीय कर्मचारी के लिए, सरकार ने बदले HRA के नियम - मानवी मीडिया

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Friday, January 6, 2023

केंद्रीय कर्मचारी के लिए, सरकार ने बदले HRA के नियम


नई दिल्ली (मानवी मीडिया)-केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। खबर यह है कि मोदी सरकार ने हाउस रेंट अलाउंस (HRA) के नियम अपडेट कर दिए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग (DOE) ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि केंद्रीय कर्मचारी अगर किसी अन्य को आवंटित सरकारी आवास साझा करता/करती है तो इस परिस्थिति में हाउस रेंट अलाउंस का हकदार नहीं होगा। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारी सरकारी बैंक या कंपनी आदि द्वारा अपने माता-पिता / पुत्र / पुत्री को आवंटित आवास में रहता/रहती है तो उसे हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलेगा।

HRA क्लेम केवल सैलरीड इंडिविजुअल कर सकता है। सेल्फ एंप्लॉयड एचआरए क्लेम नहीं कर सकता है, जिस घर में सैलरीड इंडिविजुअल रह रहा है वह किराए का होना चाहिए। खुद के घर में रहने पर इसका लाभ नहीं मिलता है। रेंट आपकी सैलरी का 10 फीसदी से ज्यादा होना चाहिए तभी इसका फायदा उठाया जा सकता है। इसके साथ ही रेंट पति या पत्नी को नहीं दिया जा सकता है। वहीं फ‍िटमेंट फैक्‍टर पर फैसला लिए जाने की उम्‍मीद बढ़ गई है और आने वाले दिनों में इस संबंध में फैसला लिया जा सकता है।

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