लखनऊ (मानवी मीडिया) पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर से संपत्ति का विवरण मांगा गया है। यह विवरण गृह मंत्रालय की तरफ से संचालित स्पैरो सॉफ्टवेयर सिस्टम से संदेश भेज कर मांगा गया है। जबकि सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी को इस तरह का कोई विवरण नहीं देना होता है।
दरअसल,केवल आईपीएस अधिकारियों को सेवा में रहते समय ही अपने संपत्ति का विवरण देना होता है। संपत्ति का विवरण हर साल देना होता है,लेकिन पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर से साल 2023 में वार्षिक संपत्ति का विवरण देने के लिए कहा गया है। जबकि भारत सरकार ने पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को मार्च 2021 में अनिवार्य सेवानिवृति दे दी थी।
सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने बताया है कि सेवानिवृत्त होने के लगभग 2 साल बाद स्पैरो सॉफ्टवेयर सिस्टम ने अमिताभ को यह मेसेज भेजा है,मैसेज में कहा गया है कि उनका 1 जनवरी 2023 को प्रेषित किया जाने वाला वार्षिक संपत्ति विवरण अभी नहीं मिला है। अतः उन्हें शीघ्रता करते हुए अपना संपत्ति विवरण प्रत्येक दशा में 31 जनवरी तक भेजे जाने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि आईपीएस अफसरों को सेवा में रहते समय प्रत्येक वर्ष अपना संपत्ति विवरण देना होता है लेकिन रिटायर होने के बाद यह बंद हो जाता है, इसके बाद भी स्पैरो सिस्टम एक सेवानिवृत्त अफसर से उसका संपत्ति विवरण मांग रहा है।