नई दिल्ली (मानवी मीडिया): सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान कहा कि सिनेमा हॉल मालिकों की निजी संपत्ति हैं। इसलिए, उन्हें यह तय करने का अधिकार है कि क्या फिल्म देखने वाले सिनेमा हॉल के अंदर अपने खाने का सामान और पानी ले जा सकते हैं या नहीं। सिनेमाघरों में बाहर से खाने-पीने की चीजों को ले जाने की इजाजत देने से जम्मू हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को अनुचित बताते हुए कहा कि ये आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि सिनेमाघरों में छोटे बच्चों के लिए खाना व सभी के पीने का स्वच्छ पानी वहां मुफ्त उपलब्ध कराने के आदेश पहले से ही दे रखे हैं। कोर्ट ने कहा कि ये दर्शकों का अधिकार और इच्छा है कि वो किस थिएटर में कौन सी फिल्म देखने जाएं। वैसे ही हॉल प्रबंधन को भी अधिकार है कि वहां क्या क्या नियम बनाने हैं। बता दें, सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका जम्मू कश्मीर सिनेमा हॉल ऑनर्स एसोसिएशन की ओर से दायर की गई है। यह मामला जम्मू कश्मीर के एक सिनेमा हॉल में बाहर से लाए गए भोजन पर पाबंदी लगाए जाने से जुड़ा है।