लखनऊ में 10 जनवरी तक लागू हुई धारा 144 - मानवी मीडिया

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Wednesday, December 14, 2022

लखनऊ में 10 जनवरी तक लागू हुई धारा 144


लखनऊ: (
मानवी मीडियाउत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू हो गई है। बता दें कि यह फैसला आने वाले त्योहारों और महत्वपूर्ण दिनों को देखते हुए लिया गया है। वहीं अपर पुलिस आयुक्त की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। क्रिसमस, गुरु गोविंद सिंह जयंती, नये साल के साथ-साथ अलग-अलग प्रवेश परीक्षाओं को लेकर यह फैसला प्रशासन की तरफ से लिया गया है। 10 जनवरी तक धारा 144 लागू रहेगी। हालांकि क्रिसमस 25 दिसंबर, 29 दिसंबर गुरु गोविंद सिंह जयंती, नए साल की शाम 31 दिसंबर और 1 जनवरी नए साल पर धारा 144 लागू नहीं होगी।

धारा 144 लागू होने से नहीं प्रभावित होंगी परीक्षाएं

बता दें कि इन चार दिनों से जुड़े कार्यक्रम और उत्सव हमेशा की तरह आयोजित किए जाएंगे। वहीं इसके अलावा अलग-अलग प्रवेश परीक्षाएं अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएंगी। इन परीक्षाओं में धारा 144 लागू होने से प्रभावित नहीं होंगी। जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 के मद्देनजर जारी दिशा-निर्देशों पर विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए और सभी समारोहों के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए। राज्य सरकार के एक बयान के मुताबिक, वर्तमान में लखनऊ में पार्टी के विभिन्न नेताओं, किसान संघों और अन्य विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर धारा 144 लागू की गई है।

नियम तोड़ने पर होगी पुलिस कार्रवाई

धारा 144 शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू की गई है। वहीं धारा 144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से एक्शन लिया जाएगा। धारा 144 लागू होने के बाद 10 जनवरी तक विशेष रूप से पांच या अधिक लोगों का जमावड़ा प्रतिबंधित है। इसके अलावा गौतम बौद्ध नगर में भी आगामी त्योहारों और समारोहों को देखते हुए 6 जनवरी तक धारा 144 लागू की गई है। इस दौरान किसी भी तरह के प्रदर्शन, नारेबाजी और बैठकों पर रोक लगी रहेगी। नियम तोड़ने पर पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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