कानपुर (मानवी मीडिया) रोस्टर प्लान का उल्लंघन कर संचालित नौ टेनरियों पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 9.62 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। इसको लेकर टेनरी संचालकों में खलबली मची है।
जाजमऊ स्थित 36 एमएलडी के कंबाइंड इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) एवं चारों पंपिंग स्टेशनों से ओवरफ्लो को गंगा में जाने से रोकने के लिए बोर्ड ने रोस्टर लागू किया है। इसमें कई टेनरियां चोरी-छिपे उत्पादन जारी रखती हैं। इसकी वजह से प्रदूषित पानी ओवरफ्लो होकर गंगा में जाता है। बीते माह बोर्ड की टीम ने 84 टेनरियों का निरीक्षण किया।
इनमें से मुगीज टेनर्स, निजाम टेनर्स, एलाइड लेदर, ग्लोब टेनर्स, करामात टैनिंग इंडस्ट्रीज, फिनिश्ड लेदर जाब वर्क, सुल्तान टेनर्स समेत नौ टेनरियां रोस्टर का उल्लंघन कर संचालित होते पाई गईं। इन पर 9.62 लाख रुपये की पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाई गई है। कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक जवाब न मिलने की स्थिति में बोर्ड इनकी बंदी भी करा सकता है।
-पिछले माह टीम ने जांच की थी लेकिन अभी उसकी रिपोर्ट नहीं मिली है। रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी