लखनऊ (मानवी मीडिया)कोषागार जवाहर भवन, लखनऊ से प्राप्त करने वाले सभी पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर जिनके जीवित प्रमाण-पत्र की वैधता माह नवम्बर अथवा दिसम्बर में समाप्त हो रहे है, केवल वही पेंशनर्स अपना जीवित प्रमाण-पत्र माह नवम्बर एवं दिसम्बर में प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त ऐसे समस्त पेंशनर जिनका जीवित प्रमाण-पत्र की वैधता जिस माह में समाप्त होगें वे सभी पेंशनर्स उसी माह में ही अपना जीवित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगें। उन्होंने बताया कि किसी भी असुविधा की स्थिति में सी0यू0जी0सं0-8765923765, 8765923766 एवं 8765923767 पर ब्ंसस ध् ॅींजेंचच मैसेज किया जा सकता है।मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ निशांत उपाध्याय ने यह जानकारी देते हुए बताया कि माह नवम्बर एवं दिसम्बर में ही जीवित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की बाध्यता पूर्व में ही समाप्त कर दी गयी है। उन्होंने बताया कि समस्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों हेतु कोषागारों में जीवित प्रमाण-पत्र ऑनलाईन प्रस्तुत करने की व्यवस्था है। ऑनलाईन सुविधा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, जिसके लिए कोषागार में आने की आवश्यकता भी नहीं है। ऐसे समस्त ऑनलाईन जीवित प्रमाण-पत्र कोषागार में स्वीकार किये जा रहे हैं।
उपाध्याय ने बताया कि ऐसे समस्त पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर जिनकी आयु 80 वर्ष पूर्ण हो गई है तथा उन्हें 80 वर्ष का लाभ प्रदान किया जाना है। ऐसे समस्त पेंशनर्स 80 वर्ष के अतिरिक्त पेंशन का लाभ लेने हेतु प्रार्थना-पत्र के साथ जन्मतिथि से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र (हाई स्कूल/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0/पासपोर्ट आई0डी0 की प्रमाणक छायाप्रति इन साक्ष्यों के न होेने की स्थिति में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा आयु के सम्बन्ध में प्रदत्त प्रमाण-पत्र) कोषागार में अवश्य प्रस्तुत कर दें ताकि अतिरिक्त पेंशन के लाभ का भुगतान कराया जा सकें। 01 वर्ष से अधिक अनाहरित पेंशन भुगतान के मामलों में पेंशनर्स का जीवित प्रमाण-पत्र/मृत्यु प्रमाण-पत्र के साथ कारण सहित एप्लीकेशन प्रस्तुत करना होगा। तद्नुसार पेंशन भुगतान/पेंशन बन्द करने की कार्यवाही होगी।