लखनऊ (मानवी मीडिया) प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों पर भी खाद्य पदार्थ मानक से निमभन स्तर या खराब उपयोग हो रहे हैं। ऐसे ही प्रकरण में एफएसडीए की जांच में नमूना फेल होने के बाद कुक्कू द ढ़ाबा, रामआसरे स्वीट्स, फेयरफील्ड होटल सहित 14 प्रतिष्ठान पर खराब खाना बेचने पर जुर्माना लगाया गया है। कुल जुर्माना 9.36 लाख रुपये जमा करने का आदेश एडीएम सिटी पूर्वी अमित कुमार की कोर्ट ने किया है।सहायक आयुक्त खाद्य डॉ. एसपी सिंह ने बताया कि पिछले दिनों अलग-अलग प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच को भेजे गए थे। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद एडीएम कोर्ट में वाद किया गया। कोर्ट के आदेश में 14 प्रतिष्ठान पर जुर्माना लगाया गया है। जिन खाद्य पदार्थों के नमूने अधोमानक या गलत लेबल के साथ रहे हैं। उनमें खोवा, मेवा मिठाई, दूध, जीरा, पनीर, पिन्नी मिठाई आदि शामिल हैं। इसके अलावा परिसर के अंदर स्वच्छता नहीं मिलने पर भी जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना मनोरंजन स्वीट हाउस, चारबाग पर लगाया गया है। जुर्माना 30 दिन में जमा करना होगा।
किस पर कितना जुर्माना
रामआसरे हलवाई, बान वाली गली चौक 3,50,000
हीरा कूल कार्नर पान दरीबा चारबाग 96000
सिंह होटल एंड मिष्ठान भण्डार, स्कूटर इण्डिया चौराहा 95000
मनोरंजन स्वीट हाउस चारबाग 60000
कालिका स्वीट्स, विपुल खंड गोमती नगर 55000
फेयरफील्ड मेरियट विभूतिखंड गोमती नगर 55000
कुक्कू द ढाबा विरामखंड गोमती नगर 40000
संजय कुमार मोहनलालगंज 40000
ताज डेयरी, धनिया महरी पुल, कैंपवेल रोड 40000
राजेन्द्र पनीर वाले, बनिया मोहाल सदर कैंट दिलकुशा 40000
दीप रेवडी एंड नमकीन भंडार, फैजाबाद रोड 40000
न्यू शिवा मेडिकल स्टोर, समर विहार कालोनी आलमबाग 25000
एफएसडीए ने जांच को भेजे 18 नमूने
एफएसडीए ने बृहस्पतिवार को खाद पदार्थों के 18 नमूने लेकर जांच को भेजे हैं। इसमें दही, पनीर, दूध के नमूने शहर के अलग-अलग इलाकों से लिए गए। इन नमूनों की जांच रिपोर्ट लैब से आने के बाद एफएसडीए आगे की कार्रवाई करेगा।