प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए एलजी ने फर्मों द्वारा किए गए आवेदनों के निपटान में श्रम विभाग की ओर से की गई अत्यधिक देरी का मुद्दा गंभीरता से उठाया। एलजी ने आदेश दिया है कि दिल्ली में निवेशक और व्यापार के अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के आवेदनों को एक सख्त समय सीमा के भीतर निपटाया जाए। एलजी ने कहा अगले सप्ताह से 300 से अधिक प्रतिष्ठान राष्ट्रीय राजधानी में चौबीसों घंटे काम कर सकेंगे।
एक अधिकारी ने कहा, ‘दिल्ली दुकान और स्थापना अधिनियम, 1954 की धारा 14, 15 और 16 के तहत छूट प्रदान करने के फैसले से रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और एक सकारात्मक और अनुकूल कारोबारी माहौल को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है जो आर्थिक विकास के लिए एक शर्त है। यह निर्णय शहर में बहुप्रतीक्षित ‘नाइट लाइफ’ को भी बढ़ावा देगा।’