लखनऊ: (मानवी मीडिया) बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे और विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। यह एफआईआर कोर्ट के आदेश के बावजूद हाजिर न होने पर दर्ज की गई है। अब्बास अंसारी को कोर्ट भगोड़ा घोषित कर चुकी है। वहीं, विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी के भड़काऊ भाषण देने के मामले में शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। अदालत ने अब्बास की याचिका पर यूपी सरकार से जवाब मांगा है।
महानगर कोतवाली में तैनात दरोगा पुष्पराज सिंह की तहरीर पर बुधवार देर रात विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 174ए के तहत रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इस एफआईआर में कहा गया है कि अब्बास के खिलाफ कोर्ट से 82 के तहत कार्रवाई हो चुकी है। कोर्ट के आदेश के बाद भी अब्बास ने अब तक सरेंडर नहीं किया है। अब्बास के खिलाफ महानगर कोतवाली में यह दूसरी एफआईआर है।
अब्बास की तलाश में कई बार हो चुकी छापेमारी
बुधवार को ही विधायक अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी को लेकर लखनऊ पुलिस की कई टीमों को एक साथ लखनऊ के मेट्रो सिटी, दारुलशफा और अन्य कई जिलों में दबिश दी थी। हालांकि वह नहीं मिला। अब पुलिस अब्बास अंसारी के खिलाफ कुर्की के लिए 15 अक्टूबर को कोर्ट में अर्जी लगाएगी। अब्बास पर फर्जी तरीके से एक लाइसेंस पर कई असलहे खरीदने का आरोप है।
अफसरों से हिसाब किताब करने की दी थी धमकी
दूसरी तरफ, हाईकोर्ट में आज अब्बासी अंसारी के भड़काऊ भाषण मामले में सुनवाई होनी है। अब्बास पर आरोप है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव 2002 के दौरान अपने भाषण में अधिकारियों से हिसाब किताब करने की बात कही थी। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। कोर्ट में कहा गया है कि याची अब्बास अंसारी को सोची समझी सियासी रणनीति के तहत फंसाया जा रहा है। उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। हाई कोर्ट ने अब्बास अंसारी को राहत देते हुए चार्जशीट दाखिल होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। पुलिस ने 11 मई को आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। इस की वैधत को चुनौती देते हुए रद्द करने की मांग की गई है।