उसने हाल ही में अपने पिता को अपनी आपबीती सुनाई। पीड़िता के पिता की शिकायत पर मौलवी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इंस्पेक्टर पी.के. चौहान ने कहा, “आरोपी मौलवी की पहचान अब्दुल कादिर के रूप में हुई है, जिसे जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा और सोमवार को जेल भेज दिया जाएगा।”
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