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Saturday, September 17, 2022

पूर्व में निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए निर्धारित शुल्क वर्तमान शैक्षणिक सत्रमें रहेंगी लागू


लखनऊ (मानवी मीडिया)
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने वाले छात्रों के शुल्क नियतन एवं मानक शुल्क पूर्व के अनुसार रखा गया है। इस संबंध में  जारी शासनादेश के अनुसार विशेष सचिव व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास अभिषेक सिंह ने बताया कि शासनादेश 25 जुलाई 2018 द्वारा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए निर्धारित की गई मानक शुल्क एवं शर्तों को वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2022-23  में लागू रखे जाने का निर्णय लिया गया है। आगामी सत्र 2023-24 के लिए फीस नियतन का प्रस्ताव ससमय में माह अप्रैल 2023 तक उपलब्ध करा दिया जायेगा।

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