लड़की के पिता ने कहा कि उसकी बेटी की आरोपी से दोस्ती हो गई थी।
उन्होंने कहा, “वे अक्सर बात करते थे और 12वीं कक्षा पास करने के बाद, आरोपी ने दिल्ली के एक कॉलेज में दाखिला लिया। आरोपी ने मेरी बेटी का भी पीछा करना शुरू कर दिया।”
पिता ने आरोप लगाया कि मोबाइल चैट के दौरान आरोपी को व्हाट्सएप पर उसकी बेटी की न्यूड फोटो मिली। जिसके बाद वह (आरोपी) उसे ब्लैकमेल करने लगा और उससे मिलने का दबाव बनाने लगा।
लड़की के पिता ने अपनी पुलिस शिकायत में कहा, “एक मिटिंग के दौरान, एक संदिग्ध ने उसका यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की और जब उसने विरोध किया, तो उसने उसे जान से मारने की धमकी दी।”
शिकायत के बाद, आरोपी के खिलाफ महिला पुलिस स्टेशन, पश्चिम में आईपीसी की धारा 323 (चोट पहुंचाना), 354-डी (पीछा करना), 506 (आपराधिक धमकी) और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच जारी है।”