इस अवसर पर जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार, लखनऊ विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष इन्द्रमणि त्रिपाठी, नगर आयुक्त इन्द्रजीत सिंह, लखनऊ विकास प्राधिकरण सचिव पवन गंगवार एवं सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहें।
मण्डलायुक्त ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में सभी प्रकार की आवासीय एवं व्यवसायिक योजनाओं में 2 प्रतिशत ब्याज की कटौती की गई है। आवासीय योजनाओं के लिए किश्त देने की अवधि पहले न्यूनतम 2 वर्ष थी उसको बढ़ा करके 5 वर्ष कर दिया गया है। और चक्रवद्धि ब्याज 3 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत आवासीय, व्यवसायिक के लिये कर दिया गया है।
बैठक के दौरान उन्होनें कहा कि बिल्डिंगों में फायर सेफ्टी के लिए (नाॅम्स) आवश्यक सामग्री, बचाव के उपकरण रखे जाये। इसके लिए आवश्यक रेगूलेशन अग्नि शमन विभाग बनायेगा और वार्षिक अनुरक्षण भी करेगा, साथ ही लोगों को प्रशिक्षित भी किया जायेगा। बोर्ड मे यह प्रस्ताव रखा गया है कि 2016 से जो महायोजना/वर्तमान महायोजना चल रही है उन योजनाओं में मानक के अनुरुप कार्य न किये जाने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि शहर पर अनावश्यक दबाव न पड़े और अवैध वसूली न हो इसके दृष्टिगत यह प्रस्ताव रखा गया है। जो वर्तमान में अवैध रुप से आवासीय कालोनी, निर्माणाधीन व्यवसायिक काम्पलेक्स, होटल, कोचिंग सेंटर संचालित है उनके विरुद्ध भी कार्यवाही अमल मे लायी जायें