नई दिल्ली (मानवी मीडिया)इनकम टैक्स विभाग को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. इनकम टैक्स विभाग पर हाईकोर्ट ने जुर्माना ठोंका है. इनकम टैक्स विभाग पर कोर्ट नें 50 लाख का जुर्माना ठोका है. कोर्ट ने खफा होते कहा है कि आयकर विभाग आयकर दाताओं का उत्पीड़न कर रहा है. आयकर दाता के उत्पीड़न को लेकर हाईकोर्ट ने कड़ा आदेश दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग को जमकर लताड़ लगाई है.आपको बता दें कि जस्टिस एसपी केसरवानी ने 36 पेज का आदेश जारी किया है. जिसमें जमकर आयकर विभाग को लताड़ लगाई है. दरअसल कानपुर के एसआर कोल्ड स्टोर के मामलें में इलाहाबाद हाईकोर्ट नें आयकर विभाग की लंका लगाई है. आदेश जारी करते हुए कोर्ट ने आदेस जारी कर आयकर दाता को दी गई सभी नोटिस रद्द करने का आदेश दिया है.
आदेश के अनुसार इनकम टैक्स विभाग को 3 हफ्ते में जुर्माना PM रिलीफ फंड में जमा करना होगा. DDIT यूनिट 3 कानपुर के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं. केंद्रीय वित्त सचिव को मैकेनिज्म बनाने का आदेश जारी किया गया. आयकरदाताओं को परेशान किए जाने पर कोर्ट खफा है. इनकम टैक्स विभाग के खिलाफ आदेश में कड़ी टिप्पणियां की गई है.आदेश के बाद जुर्माने से बचने के लिए इनकम टैक्स ने कोर्ट में गुहार लगाई है. अब 1 सितंबर को हाईकोर्ट जुर्माने की रकम पर बहस सुनेगा. इनकम टैक्स विभाग के खिलाफ हाईकोर्ट का बड़ा आदेश पारित. राजनीतिक और दूसरे कारणों से उत्पीड़न पर कोर्ट खफा नजर आया. इनकम टैक्स के 3 बड़े अफसरों पर होगी कार्रवाई.