नई दिल्ली (मानवी मीडिया) ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में दायर याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर चल रही सुनवाई में 4 अगस्त को मुस्लिम पक्ष की ओर से जवाब दाखिल किया जाना था. लेकिन अंजुमन इंतजामियां मसाजिद कमेटी के वकील अभय नाथ यादव के असमय मृत्यु हो जाने के कारण सुनवाई की अगली तारीख 18 अगस्त तय की गई है. अंजुमन इंतजामियां मसाजिद कमेटी की तरफ से आज अदालत में एक दरखास्त डाली गई है जिसमें अगली तारीख आगे बढ़ाने की गुज़रिश की है. कमेटी कि तरफ से कहा गया है कि इस मुकदमे से संबंधित सभी फाइलें अभय नाथ यादव के चेंबर में रखी हुई हैं. लिहाजा उनके संस्कार के बाद ही अगली तारीख रखी जाए. कोर्ट ने इस दरखास्त के मद्देनजर 18 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है.
मालूम हो कि श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी केस में सभी पक्ष पोषणीयता (सुनवाई करने या नहीं करने) के मुद्दे पर अपनी बहस पूरी कर चुके हैं और 4 अगस्त को मुस्लिम पक्ष की ओर से प्रत्युत्तर रखा जाना था. जिसमें मुस्लिम पक्ष के वकील अभय नाथ यादव की अहम भूमिका होती. गौरतलब है कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के प्रमुख वकील अभय नाथ यादव का हार्ट अटैक से निधन हो गया है.
अभयनाथ यादव पिछले 35 वर्षों से वकालत कर रहे थे और 3 वर्षों से अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी के अधिवक्ता थे. ज्ञानवापी प्रकरण में अभय नाथ यादव हिंदू पक्ष की याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अदालत ने 4 दिन तक लंबी बहस की थी, जिस पर हिंदू पक्ष ने अपना जवाब पूरा किया था. अब उस मामले में अभय नाथ यादव को 4 अगस्त को हिंदू पक्ष की दलील की काट देनी थी, लेकिन अब उनके न रहने से जहां अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी से जुड़े लोग और सभी अधिवक्ता व जानने वाले उनके अचानक चले जाने से गहरे सदमे में हैं.