नई दिल्ली (मानवी मीडिया): भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के चार अलग-अलग सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसमें ग्राहकों के अपने बैंक खातों से पैसा निकालने की सीमा लगाना शामिल है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन सहकारी बैंकों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को देखते हुए ये बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। आरबीआई के अनुसार, साईबाबा जनता सहकारी बैंक, द सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी (पश्चिम बंगाल) और बहराइच के नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर प्रतिबंध लगाया गया है।
आदेश के मुताबिक, साईबाबा जनता सहकारी बैंक के ग्राहक अब अपने खाते से 20,000 रुपये से ज्यादा अमाउंट नहीं निकाल सकते हैं, जबकि सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों के लिए विड्रॉल की ये सीमा 50,000 रुपये तय की गई है।
इसी तरह नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के मामले में निकासी की सीमा प्रति ग्राहक 10,000 रुपये कर दी गई है। आरबीआई ने बिजनौर स्थित यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर भी ग्राहकों द्वारा धन निकासी समेत कई प्रतिबंध लगा दिए हैं।
केंद्रीय बैंक द्वारा चार सहकारी बैंकों को यह निर्देश बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत जारी किए गए हैं, जो छह महीने तक लागू रहेंगे। रिजर्व बैंक ने एक अन्य बयान में कहा कि उसने सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक पर ‘धोखाधड़ी’ से संबंधित कुछ मानदंडों के उल्लंघन को लेकर 57.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।