नई दिल्ली(मानवी मीडिया ): अगर आप अक्सर हवाई सफर करते हैं तो खबर सिर्फ आपके लिए है। अब एविएशन मंत्रालय ने यात्रियों के लिए ऐसा ऐलान किया है, जिसे सुनकर आप खुश हो जायेंगे। दरअसल, आज उड्डयन मंत्रालय ने हवाई यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए बोर्डिंग पास जारी करने के लिए अतिरिक्त वसूली जाने वाली राशि पको बंद करने का आदेश दिया है। उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइंस को सलाह दी है कि वे हवाई अड्डे के चेक- इन काउंटर्स पर बोर्डिंग पास जारी करने के लिए कोई अतिरिक्त पैसा ना लें।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि मंत्रालय ने साफ कहा है कि यह अतिरिक्त राशि विमान नियम, 1937 के नियम 135 के तहत दिए गए निर्देशों के अनुसार नहीं है और इसे ‘टैरिफ’ के भीतर नहीं माना जा सकता है। ऐसे में यात्रियों के एक्स्ट्रा पैसा वसूल नहीं किया जा सकता है। दरअसल, एयरलाइन्स कंपनियां ईंधन की कीमत में वृद्धि का बोझ ग्राहकों पर डालती हैं और उनसे ज्यादा चार्ज वसूलती है. आपको बता दें कि एयरलाइन कंपनी की परिचालन लागत में ATF का 40 फीसदी हिस्सा होता है।