लखनऊ (मानवी मीडिया)उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत मछुआ दुर्घटना बीमा योजना के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 08 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत की है। मत्स्य विकास विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में शासनादेश जारी कर दिया गया है।उल्लेखनीय है कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार के 60:40 (केन्द्रांश: राज्यांश) के वित्त पोषण के अनुपात में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग के सक्रिय मत्स्य पालकों एवं मत्स्य व्यवसायियों को दुर्घटना बीमा से आच्छादित किये जाने का प्राविधान है, जिसमें बीमित व्यक्ति के दुर्घटना से मृत्यु एवं पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में कुल 5.00 लाख रूपये तथा पूर्ण रूप से अस्थायी अपंगता की स्थिति में 2.50 लाख रूपये के बीमा दावों के भुगतान की व्यवस्था है।
लखनऊ (मानवी मीडिया)उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत मछुआ दुर्घटना बीमा योजना के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 08 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत की है। मत्स्य विकास विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में शासनादेश जारी कर दिया गया है।उल्लेखनीय है कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार के 60:40 (केन्द्रांश: राज्यांश) के वित्त पोषण के अनुपात में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग के सक्रिय मत्स्य पालकों एवं मत्स्य व्यवसायियों को दुर्घटना बीमा से आच्छादित किये जाने का प्राविधान है, जिसमें बीमित व्यक्ति के दुर्घटना से मृत्यु एवं पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में कुल 5.00 लाख रूपये तथा पूर्ण रूप से अस्थायी अपंगता की स्थिति में 2.50 लाख रूपये के बीमा दावों के भुगतान की व्यवस्था है।