लखनऊ (मानवी मीडिया)उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों 07-रामपुर (रामपुर) एवं 69-आजमगढ़ (आजमगढ़) में स्थित समस्त दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों को मतदान के वास्तविक दिन के लिए, जहाँ लोकसभा के उप चुनाव, 2022 के सम्बन्ध में मतदान 23 जून, 2022 (बृहस्पतिवार) को किया जाना है। यदि मतदान का वास्तविक दिन इस क्षेत्र में, जिसमें कोई दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान स्थित है, ऐसी दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान द्वारा मनाया जाने वाला सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन नहीं है, तो मतदान का वास्तविक दिन बन्दी दिवस के रूप में मनाया जायेगा।इस संबंध में अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चन्द्रा की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 ( उ०प्र० अधिनियम संख्या-26 सन् 1962) की धारा-3 की उपधारा-3 के अधीन लोकहित में यह छूट प्रदान की गयी है।
लखनऊ (मानवी मीडिया)उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों 07-रामपुर (रामपुर) एवं 69-आजमगढ़ (आजमगढ़) में स्थित समस्त दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों को मतदान के वास्तविक दिन के लिए, जहाँ लोकसभा के उप चुनाव, 2022 के सम्बन्ध में मतदान 23 जून, 2022 (बृहस्पतिवार) को किया जाना है। यदि मतदान का वास्तविक दिन इस क्षेत्र में, जिसमें कोई दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान स्थित है, ऐसी दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान द्वारा मनाया जाने वाला सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन नहीं है, तो मतदान का वास्तविक दिन बन्दी दिवस के रूप में मनाया जायेगा।इस संबंध में अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चन्द्रा की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 ( उ०प्र० अधिनियम संख्या-26 सन् 1962) की धारा-3 की उपधारा-3 के अधीन लोकहित में यह छूट प्रदान की गयी है।