चंडीगढ़ (मानवी मीडिया)-ड्रग्स मामले में जेल में बंद पूर्व अकाली मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को आज सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। मजीठिया द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग पर सुनवाई करने से शीर्ष अदालत ने इंकार कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने मजीठिया को कोई राहत नहीं दी है। कोर्ट ने मजीठिया को राहत के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मजीठिया को कहा कि इस मामले को वह हाईकोर्ट की डिविजनल बैंच के आगे रखें। जिसमें 2 जज इसकी सुनवाई करेंगे। मजीठिया पर पिछली कांग्रेस सरकार ने ड्रग्स केस दर्ज किया था। जिसके बाद से वह पटियाला जेल में बंद हैं। उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली है। बिक्रम मजीठिया के खिलाफ केस दर्ज हुआ तो पहले उन्होंने अग्रिम जमानत मांगी। मोहाली कोर्ट के बाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से यह खारिज हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव लड़ने तक जरूर उन्हें राहत दी। इसके बाद मजीठिया ने 24 फरवरी को मोहाली कोर्ट में सरेंडर किया। जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।