लखनऊ (मानवी मीडिया) प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ अनुपम कुमार त्रिपाठी ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार शनिवार दिनांक 14 मई 2022 को प्रातः 10:00 बजे से जनपद न्यायालय, लखनऊ, कलेक्ट्रेट एवं जनपद की समस्त तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक न्यायालय एवं मोती महल स्थित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, लखनऊ तथा कामर्शियल कोर्ट, लखनऊ में भी लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।
वादकारीगण जिनके बाद किसी न्यायालय में विचाराधीन हो वह दिनांक 14 मई 2022 या उसके पूर्व किसी भी कार्यदिवस में सम्बन्धित न्यायालयों के कार्यालयों से सम्पर्क कर वाद राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित कराकर लाभान्वित हो सकते हैं। लोक अदालत में बैंक वसूली वाद, किरायेदारी वाद, मोबाइल फोन व केबल नेटवर्क संबंधी प्रकरण, आयकर, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से सम्बन्धित प्रकरण, ऐसे प्रकरण जिनमें पक्षकार पारस्परिक सद्भावना हेतु आपसी सुलह समझौते से निपटाना चाहे, दीवानी वाद, उत्तराधिकार वाद, पारिवारिक वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, चेक बाउन्स के मामले, जनोपयोगी सेवाओं तथा वाणिज्य कर से सम्बन्धित प्रकरण, राजस्व/चकबन्दी/ श्रम वाद, मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित चालानी वाद, शमनीय प्रकृति के क्रिमिनल वाद का निस्तारण किया जाना प्रस्तावित है। लोक अदालत की नियत तिथि 14.05.2022 से पूर्व किसी भी तिथि (अवकाश को छोड़कर) पर न्यायालय में उपस्थित होकर अपने मामले के निस्तारण हेतु आवश्यक कार्यवाही करा सकते है।