पुलिस ने बताया कि राबोडी इलाके की रहने वाली 42 वर्षीय महिला के पेट में गोली लगी है। उसे तुरंत अस्तपाल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। राबोडी थाने के वरिष्ठ निरीक्षक संतोष घाटेकर ने कहा कि आरोपी काशीनाथ पांडुरंग पाटिल (76) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) और 506 (आपराधिक भयादोहन) के अलावा शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। अभी आरोपी को गिरफ्तार किया जाना है।
पुलिस अधिकारी ने आरोपी की दूसरी बहू की शिकायत का हवाला देते हुए कहा कि घटना गुरुवार को सुबह करीब 11 बजकर 30 मिनट पर हुई। शिकायत में कहा गया है कि जब पीड़िता ने चाय के साथ नाश्ता नहीं दिया तो आरोपी नाराज हो गया। बुजुर्ग ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और बहू को गोली मार दी, जिससे वह घायल हो गई।