मुंबई (मानवी मीडिया) : बॉम्बे उच्च न्यायालय ने युद्धपोत आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए एकत्र किए गए धन की हेराफेरी मामले में बुधवार को सुनवायी करते हुए प्राथमिकी में देरी और अस्पष्ट आरोपों को देखते हुए भाजपा नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया को गिरफ्तारी से पूर्व जमानत दी।
उन्होंने बताया कि किरीट सोमैया पर साल 2013 में युद्धपोत आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए एकत्र किए गए धन की हेराफेरी का आरोप है।
न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई ने निर्देश दिया कि 50,000 रुपये का पीआर बांड को प्रस्तुत करने के बाद ही सोमैया को रिहा किया जाएगा। तब तक उन्हें 18 अप्रैल से चार दिनों तक पुलिस स्टेशन में सुबह 11 से दो बजे के बीच बीच हाजिर होना होगा। अदालत ने कहा कि फिलहाल सोमैया पर लगे आरोप अस्पष्ट हैं क्योंकि 57 करोड़ रुपयों का घोटाले को लेकर शिकायतकर्ता के पास अदालत के सामने पेश करने के लिए ठोस सबूत नहीं हैं। हालांकि साल 2013 में धन का कथित रूप से दुरुपयोग किया गया था।