इलाहाबाद (मानवी मीडिया) हाईकोर्ट ने सोमवार को वाराणसी में ज्ञानवापी स्थित भगवान विश्वेश्वर नाथ मंदिर मस्जिद विवाद की सुनवाई की। मंदिर पक्ष की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि विवाद में वक्फ कानून लागू नहीं होगा। प्रकरण में अगली सुनवाई अब आठ अप्रैल को होगी।
अंजुमन इंतजामिया मस्जिद वाराणसी व कई अन्य याचिकाओं की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया कर रहे हैं। अपर सालिसिटर जनरल वरिष्ठ अधिवक्ता शशि प्रकाश सिंह ने पीठ को भारत सरकार के रोल की जानकारी दी और कहा कि सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है।
राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी ने भी सरकार का स्टैंड स्पष्ट किया। मंदिर की तरफ से अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने दलीलें दीं। कहा कि किसी धार्मिक भवन की प्रकृति का निर्धारण एक हिस्से से नहीं अपितु पूरी संपत्ति के साक्ष्य से तय किया जाएगा। एक हिस्से में बदलाव से पूरी संपत्ति की प्रकृति नहीं बदल सकती। संपत्ति विवाद पर पूरा साक्ष्य आने के बाद ही उसके धार्मिक चरित्र का निर्धारण किया जा सकता है।