लखनऊः (मानवी मीडिया) प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ अनुपम कुमार त्रिपाठी ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली, उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ श्री राम मनोहर नारायण मिश्र के दिशा-निर्देशन में आगामी 12 मार्च 2022 को प्रातः 10ः00 बजे से जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट कैसरबाग लखनऊ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है।
अनुपम कुमार त्रिपाठी प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ ने बताया कि वादकारीगण जिनके वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन हों वह सम्बन्धित न्यायालयों से सम्पर्क कर वाद राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित कराकर लाभान्वित हो सकते हैं। लोक अदालतों में बैंक वसूली वाद, किरायेदारी वाद, मोबाईल फोन व केबल नेटवर्क संबंधी प्रकरण, आयकर, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से सम्बन्धित प्रकरण, ऐसे प्रकरण जिनमें पक्षकार पारस्परिक सद्भावना हेतु आपसी सुलह समझौते से निपटाना चाहें, दीवानी वाद, उत्तराधिकार वाद, पारिवारिक वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, चेक बाउंस के मामलें, जनोपयोगी सेवाओं तथा वाणिज्य कर से सम्बन्धित प्रकरण आदि का निस्तारण मौके पर किया जायेगा।