कर्नाटक (मानवी मीडिया) कर्नाटक में लंबे समय से चल रहे हिजाब विवाद पर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. हाई कोर्ट ने कहा है कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है. हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. हिजाब पर कोर्ट के फैसले को चुनौती 6 मुस्लिम छात्राओं ने दी है. यही 6 मुस्लिम छात्राएं हाई कोर्ट में भी याचिकाकर्ता थीं.
हाई कोर्ट ने हिजाब से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज की
हिजाब मामले में मंगलवार को हाई कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक के स्कूल-कॉलेजों में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं दी जाएगी. कोर्ट ने कहा कि शिक्षण संस्थान इस तरह के पहनावे और हिजाब पर बैन लगा सकते हैं. यह फैसला सुनाने के साथ ही हाई कोर्ट ने हिजाब की अनुमति मांगने से जुड़ी अन्य सभी याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है.
हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं
हाई कोर्ट की फुल बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है. बेंच ने मुस्लिम संगठनों और छात्रों की याचिका खारिज करते हुए कहा कि हिजाब पहनना जरूरी नहीं है, शिक्षण संस्थान क्लास में हिजाब पहनने पर बैन लगा सकते हैं.