नई दिल्ली (मानवी मीडिया) पैन कार्ड एक बेहद जरूरी दस्तावेज है. परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी भी वित्तीय ट्रांजैक्शन के लिए देना बेहद जरूरी होता है. सरकारी कार्यालय में पैसे ट्रांसफर से लेकर बैंक अकाउंट खुलवाने या कहीं भी निवेश करने के लिए इसकी जरूरत होती है.
आमतौर पर लोग 18 के बाद पैन कार्ड बनवाते हैं लेकिन आपको बता दें कि 18 साल की उम्र से पहले भी पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया जा सकता है. अगर आप भी अपने बच्चे के पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना बेहद जरूरी है.
18 साल से कम उम्र के बच्चे के पैन कार्ड
अगर आप भी 18 साल से कम उम्र के बच्चे के पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसकी प्रक्रिया काफी आसान है. आपको बता दें कि कोई भी नाबालिग सीधे पैन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है. इसके लिए बच्चे के माता-पिता अपनी तरफ से आवेदन कर सकते हैं.
ये रही आवेदन की आसान प्रक्रिया
- अगर आप पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको NSDL की वेबसाइट पर जाएं.
- इस दौरान आवेदक की सही कैटेगरी चुनते हुए सभी व्यक्तिगत जानकारी भरें.
- अब आप नाबालिग की उम्र का प्रमाण और माता-पिता की फोटो समेत दूसरे कई जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.
- इस दौरान माता-पिता के साइन ही अपलोड करें.
- 107 रुपये फीस भरने के बाद आप फॉर्म को सब्मिट करें.
- इसके बाद आपको एक रसीद नंबर मिलेगा इसका इस्तेमाल आप आवेदन का स्टेटस पता करने के लिए कर सकते हैं.
- वहीं, अप्लाई करने के बाद आपको एक मेल मिलेगा.
- सके सफल वैरिफिकेशन के 15 दिनों के अंदर ही पैन कार्ड आपके पास पहुंच जाएगा.
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
- पैन कार्ड के आवेदन के लिए कई दस्तावेजों की जरूरत होती है.
- नाबालिग के माता-पिता का एड्रेस और पहचान का प्रमाण की जरूरत होगी.
- आवेदक का पता और पहचान का प्रमाण जरूरी है.
- इसके साथ ही, पहचान प्रमाण के तौर पर नाबालिग के अभिभावक को आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र में से कोई भी एक दस्तावेज जमा करवाना अनिवार्य होगा.
- इसके साथ ही पता प्रमाण के लिए आधार कार्ड, पोस्ट ऑफिस की पासबुक, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का दस्तावेज या फिर मूल निवास प्रमाण पत्र में से एक कॉपी जमा करनी होगी.
- बच्चों को पैन कार्ड की जरूरत होती है, जब या तो नाबालिग खुद कमाता हो, अगर आप अपने बच्चे को अपने निवेश का नॉमिनी बना चाहते हैं या फिर बच्चे के नाम पर निवेश किया गया हो.