लखनऊ (मानवी मीडिया) विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट)/नोडल अधिकारी, लोक अदालत अरविन्द मिश्र ने बताया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार जनपद न्यायालय, लखनऊ में माननीय जनपद न्यायाधीश राम मनोहर नारायण मिश्र की अध्यक्षता तथा मार्गदर्शन में एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के तत्वाधान में जनपद लखनऊ सहित मोटर दावा दुर्घटना अधिकरण, पारिवारिक न्यायालय परिसर, वाणिज्यिक न्यायालय, कलेक्ट्रेट एवं समस्त तहसीलों आदि में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आज 12.03.2022 को किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा चेक बाउंस केसेज, बैंक रिकवरी केसेज, अपराधिक शमनीय वाद, वैवाहिक वाद, मोटर एक्सीडेंट क्लेम पीटीशन वाद, किराएदारी वाद, सुखाधिकार, व्यादेश, उत्तराधिकार आदि दिवानी वादों तथा राजस्व वादों का निस्तारण किया गया।
जिसमें फौजदारी के 10,903 वादों का निस्तारण विभिन्न फौजदारी न्यायालय द्वारा किया गया, जिनमें रु0 11,76,431 जुर्माने के रूप में प्राप्त किए गए। मोटर दुर्घटना प्रतिकर के 116 वादों का निस्तारण किया गया, जिसमें पक्षकारों को रु0 7,01,80,000 की धनराशि प्रतिकार के रूप में दिलाई गई। 196 वैवाहिक वादों का निस्तारण किया गया। सिविल उत्तराधिकार के कुल की धनराशि 6,92,16,243 की धनराशि के 281 मामलों का निस्तारण किया गया। 138 एन0आई0 एक्ट चेक बाउंस के 949 वादों का निस्तारण किया गया। इस प्रकार आज की राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 12450 लंबित वादों का निस्तारण न्यायालय द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त राजस्व, बैंक वसूली व फाइनेंस के प्री-लिटिगेशन स्तर पर 37,568 मामलों का निस्तारण किया गया, जिनकी समझौता राशि रु0 12,57,20,882 संबंधित पक्षकारों द्वारा जमा करवाकर मामले निस्तारित किए गए। इस प्रकार जनपद में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में आज दिनांक 12.03.2022 को कुल 50,018 मुकदमों का निस्तारण कुल समझौता राशि रु0 62,02,26,693 के साथ किया गया।