लखनऊ (मानवी मीडिया) : इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या सेंसर बोर्ड ने फिल्म पृथ्वीराज की रिलीज के लिए सर्टिफिकेट दिया है। अदालत का यह आदेश गुरुवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर आया, जिसमें फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
अदालत ने मामले की सुनवाई 21 फरवरी से शुरू होने वाले सप्ताह में तय की है।
न्यायमूर्ति ए.आर. मसूदी और न्यायमूर्ति एन.के. जौहरी ने यह आदेश करणी सेना की उपाध्यक्ष संगीता सिंह की जनहित याचिका पर पारित किया।
याचिका में फिल्म की रिलीज पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि यह एक हिंदू सम्राट पृथ्वीराज की गलत और अश्लील तस्वीर पेश कर रही है और इसलिए इससे भावनाओं को ठेस पहुंची है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि फिल्म के प्रीव्यू से ही पता चलता है कि यह विवादास्पद है।
पृथ्वीराज अक्षय कुमार स्टारर हिंदी फिल्म है।
यह दूसरी बार है जब करणी सेना किसी फिल्म की रिलीज का विरोध कर रही है।
साल 2017 में करणी सेना ने संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित और दीपिका पादुकोण अभिनीत पद्मावती का कड़ा विरोध किया था।
राष्ट्रव्यापी विरोध के कारण फिल्म की रिलीज में देरी हुई और निर्माताओं ने शीर्षक को पद्मावती से बदलकर पद्मावत कर दिया था।