हाईकोर्ट की सख्त हिदायत, फैसला आने तक शिक्षण संस्थानों में 'धार्मिक पोशाक' पहनने पर लगाई रोक - मानवी मीडिया

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Thursday, February 10, 2022

हाईकोर्ट की सख्त हिदायत, फैसला आने तक शिक्षण संस्थानों में 'धार्मिक पोशाक' पहनने पर लगाई रोक

कर्नाटक(मानवी मीडिया): कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। वहीं, हिजाब पहनने की मांग करने वालों को कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने इस मामले में फैसला आने तक स्कूल-कॉलेजों में धार्मिक पोशाक पहनकर जाने पर रोक लगा दी है और कहा कि तब तक शिक्षण संस्थान खोले जा सकते हैं। वहीँ, इस मामले की अगली सुनवाई अब सोमवार को दोपहर 2:30 बजे होगी।

कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने मीडिया से अपील की है कि कोर्ट के आदेश को देखे बिना बहस के दौरान कोर्ट द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी को रिपोर्ट न करें। वहीं इस मामले में बीते दिन कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमे जज जस्टिस कृष्ण दीक्षित ने मामले को बड़ी बेंच में भेजने का फैसला किया। वहीं, राज्य सरकार ने राज्य में कर्नाटक शिक्षा अधिनियम-1983 की धारा 133 लागू कर दी है। जिस वजह से अब सभी स्कूल-कॉलेज में यूनिफॉर्म को अनिवार्य कर दिया गया है।

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