लखनऊ (मानवी मीडिया)सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पूर्व सपा नेता गायत्री प्रजापति पर रेप के मामले में दर्ज FIR को रद्द करने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने गायत्री प्रजापति की याचिका पर सख्त नाराज़गी जताई सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस तरह की याचिका बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हाई कोर्ट कानूननी प्रक्रिया के तहत FIR रद्द करने की प्रक्रिया पर सुनवाई कर सकता है तो सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका क्यों दाखिल की।