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Tuesday, February 8, 2022

पीएम आवास को लेकर सरकार ने बनाए नए नियम

नई दिल्ली (मानवी मीडिया) पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए जरूरी खबर है. पीएम आवास योजना का लाभ लेने नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है. अगर आपको भी प्रधानमंत्री आवास आवंटित हुआ है तो आप जान लें कि इसमें पांच साल रहना अनिवार्य होगा वरना आपका आवंटन निरस्त हो जाएगा. आपको बता दें कि अभी जिन आवासों का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज कराकर दिया जा रहा है या जो लोग यह एग्रीमेंट भविष्य में कराएंगे वह रजिस्ट्री नहीं है. 

पीएम आवास के तहत नियमों में हुआ बदलाव 

दरअसल, सरकार पांच साल यह देखेगी कि आपने इन आवासों का इस्तेमाल किया है या नहीं. अगर आप इनमें रह रहे होंगे तभी इस एग्रीमेंट को लीज डीड में तब्दील किया जाएगा. अन्यथा विकास प्राधिकरण आपके साथ किए गए एग्रीमेंट को भी खत्म कर देगा. इसके बाद आपके द्वारा जमा की गई रकम भी वापस नहीं होगी. यानी कुल मिलाकर अब इसमें चलने वाली धांधली बंद हो जाएगी. 

फ्री होल्ड नहीं होंगे फ्लैट

इसके अलावा आपको बता दें कि नियम और शर्तों के मुताबिक कभी भी शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए फ्लैट फ्री होल्ड नहीं होंगे. पांच साल बाद भी लोगों को लीज पर ही रहना होगा. इससे ये फायदा होगा कि जो लोग पीएम आवास योजना के तहत घर लेकर उसे किराये पर देते थे वो अब लगभग बंद हो जाएगा.

इसके साथ ही अगर किसी आवंटी की मौत हो जाती है तो नियम के अनुसार, परिवार के सदस्य को ही लीज हस्तांतरित होगी. किसी और परिवार के साथ केडीए कोई एग्रीमेंट नहीं करेगा. इस एग्रीमेंट के तहत आवंटियों को 5 साल तक आवासों का इस्तेमाल करना होगा. इसके बाद आवासों की लीज बहाल की जाएगी. 

क्या कहते हैं नियम?

इसके साथ ही अगर किसी आवंटी की मौत हो जाती है तो नियम के अनुसार, परिवार के सदस्य को ही लीज हस्तांतरित होगी. किसी और परिवार के साथ केडीए कोई एग्रीमेंट नहीं करेगा. इस एग्रीमेंट के तहत आवंटियों को 5 साल तक आवासों का इस्तेमाल करना होगा. इसके बाद आवासों की लीज बहाल की जाएगी. 

 

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