नई दिल्ली(मानवी मीडिया): सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से बच्चों के लिए रोड सेफ्टी की नई गाइडलाइंस जारी की गई है। जिसके बाद से अब बाइक पर 9 महीने से चार साल तक के बच्चों को सफर करवाने के लिए लोगों को नई गाइडलाइंस का पालन करना होगा। वहीं, नियमों का पालन न करने वाले को जुर्माना भरना पड़ सकता है।
नए नियमों के मुताबिक 9 महीने से 4 साल तक के बच्चों के बाइक पर सफर करने के दौरान सेफ्टी हार्नेस लगाना जरूरी होगा। वहीं, सेफ्टी हार्नेस हल्का, वॉटरप्रूफ और कुशन से लैस होना चाहिए, जिसमें बच्चे को आराम मिल सके। साथ ही इसकी क्षमता 30kg तक भार वहन करनी की होनी चाहिए। इसके साथ ही बच्चों को बाइक पर सफर करने के दौरान उनके नाप का हेल्मेट भी लगाना होगा। बच्चों के साथ बाइक पर यात्रा के दौरान अधिकतम स्पीड 40 km/hr से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालाँकि, बच्चों के हेल्मेट के लिए BIS अलग से स्टैंडर्ड जारी करेगा। तबतक छोटे हेल्मेट, या साइकिल हेल्मेट का प्रयोग किया जा सकता है।