नई दिल्ली (मानवी मीडिया) आज के समय में पैन कार्ड एक अनिवार्य डॉक्यूमेंट है. इसके बिना किसी भी तरह का वित्तीय लेन-देन का काम नहीं हो सकता है. इसकी जरूरत हर वित्तीय ट्रांजेक्शन करने और बैंक में खाता खुलवाने के लिए करनी होती है. बैंक से लेकर ऑफिस तक में इसके बिना आप कोई भी वित्तीय काम नहीं कर सकते हैं.
पैन कार्ड को अब आधार और सभी जगह लिंक करवा अनिवार्य कर दिया गया है. पहले इसकी लास्ट डेट 30 सितंबर 2021 थी जसे बढ़ा कर अब 31 मार्च 2022 कर दिया गया है. इसी के साथ आपको बता दें कि पैन कार्ड से जुड़ी एक गलती से आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है.
दो कार्ड होने पर होगी ये बड़ी दिक्कतें
अप कहीं भी पैन नंबर डाल रहें हैं तो पैन कार्ड पर दिए गए दस अंकों के पैन नंबर को बिल्कुल सावधानी से भरें. इसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक या नंबर का इधर उधर होना आपको भारी पेनाल्टी लगवा सकता है.
इसके साथ ही, अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं तो भी आपको बड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है. इससे आपका बैंक खाता फ्रीज हो सकता है. इसलिए अगर आपके पास भी दो पैन कार्ड है तो तुरंत अपना दूसरा PAN कार्ड विभाग के पास सरेंडर करना होगा. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272B में इस बात का प्रावधान भी है.
ऐसे करें दूसरा पैन कार्ड सरेंडर
- PAN सरेंडर करने की प्रक्रिया आसान है. इसके लिए कॉमन फॉर्म है जिसे आपको भरना होगा.
- इसके लिए आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं.
- अब 'Request For New PAN Card Or/ And Changes Or Correction in PAN Data' लिंक पर क्लिक करें.
- अब फॉर्म डाउनलोड कर लें.
- अब इसके बाद फॉर्म भरकर किसी भी NSDL दफ्तर में जाकर इसे जमा कर दें.
- दूसरा PAN कार्ड सरेंडर करते समय फॉर्म के साथ उसे भी जमा करें.
- ऐसा आप ऑनलाइन भी कर सकते है.
आपको बता दें कि एक ही पते पर एक ही व्यक्ति के नाम आए दो अलग-अलग पैन कार्ड इस श्रेणी में आते हैं. अगर आपके पास भी दो पैन कार्ड हैं तो एक को सरेंडर करना होगा.