इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उ0प्र0 में नौकरशाही के रवैए पर नाराजगी जाहिर की - मानवी मीडिया

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Friday, February 25, 2022

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उ0प्र0 में नौकरशाही के रवैए पर नाराजगी जाहिर की

 


लखनऊ (मानवी मीडिया)इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में नौकरशाही के रवैए पर नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि 15 जून 21 को कोर्ट ने याची के एम डी रेडियो डायग्नोसिस कोर्स में प्रवेश के संबंध में महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को विचार करने का निर्देश दिया था।*

बरेली स्थित दोनों विश्वविद्यालय श्रीराममूर्ति स्मारक संस्थान एवं चिकित्सा विज्ञान बरेली व राजश्री चिकित्सा शोध संस्थान एवं अस्पताल बरेली की तरफ से कहा गया कि वे प्रवेश देने के लिए तैयार हैं बशर्ते सरकार उन्हें इसकी अनुमति दे।

याची दिल्ली होते हुए बरेली की दौड़ लगाई किन्तु सफल घोषित होने के बावजूद प्रवेश नहीं दिया गया। याची अधिवक्ता रमेश कुमार शुक्ल का कहना है सामान्य ई डब्ल्यू एस कोटे का कट आफ अंक 366 है और याची को 390 अंक मिले हैं।जब याचिका दायर की गई थी तब सीट खाली थी।अब सभी सीटें भरी जा चुकी है.

कोर्ट ने महानिदेशक व दोनों विश्वविद्यालयों को याची को एम डी कोर्स में प्रवेश करने का एक मौका देते हुए कहा है कि निर्णय लेकर 2 मार्च को सूचित करें। और उस दिन महानिदेशक जिम्मेदार अधिकारी भेजें ताकि पता चले कि छः महीने में निर्णय क्यों नहीं लिया गया।

साथ ही विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को भी हाजिर होने का निर्देश दिया है ताकि 2 मार्च को समस्या का हल निकाला जा सके। कोर्ट ने विपक्षी अधिकारियों से कहा है कि इस  निर्देश को गंभीरता से ले । जरूरत हो तो भारतीय चिकित्सा परिषद से अनुमति ले ली जाय। याचिका की सुनवाई 2 मार्च को होगी।

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