महाराष्ट्र सरकार ने दी कोरोना पाबंदियों में ढील - मानवी मीडिया

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Sunday, January 9, 2022

महाराष्ट्र सरकार ने दी कोरोना पाबंदियों में ढील


मुंबई (मानवी मीडिया): महाराष्‍ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कोरोना पाबंदियों में ढील दी हैं। रविवार को जारी नई गाइडलाइंस के अनुसार मुताबिक ब्यूटी सैलून को बाल काटने वाले सैलून के साथ जोड़ा जाएगा और 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुला रहने दिया जाएगा। जिम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। केवल पूर्ण टीकाकरण वाले व्यक्तियों को ही इन सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति होगी। शनिवार को इन्‍हें बंद रखने का आदेश दिया गया था। नई गाइडलाइंस पहले की ही तरह 10 जनवरी से लागू की जाएगी।

कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने रात 11 बजे सुबह 5 बजे चक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। नाइट कर्फ्यू के अलावा सरकार की ओर से और भी कई पाबंदियां लगाईं गई हैं। राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेज को 15 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया है। शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित होंगे।


महाराष्ट्र में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 41,434 नए मामले सामने आए और 13 रोगियों की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 68,75,656 जबकि मृतकों की संख्या 1,41, 627 हो गई।  महाराष्ट्र में उपचाराधीन रोगियों की संख्या फिलहाल 1,73,238 है। शुक्रवार को राज्य में संक्रमण के 40,925 मामले सामने आए थे और 20 रोगियों की मौत हुई थी।  राज्य की राजधानी मुंबई में संक्रमण के 20,318 मामले सामने आए और पांच रोगियों की मौत हुई। 



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