चंडीगढ़ (मानवी मीडिया): ड्रग्स मामले में शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को बड़ा झटका देते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत की मांग को खारिज कर दिया है। सोमवार को हाइकोर्ट ने मजीठिया की जमानत मामले में सुनवाई की और फैसला सुनाया। मजीठिया को हाइकोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी। पिछली बार 18 जनवरी को हाइकोर्ट ने 24 जनवरी तक अग्रिम जमानत बढ़ा दी थी। सोमवार को एक बार फिर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनी। मजीठिया के वकीलों ने तर्क दिया कि वह ड्रग्स केस में जांच टीम के आगे पेश हो चुके हैं। मजीठिया ने इससे पहले मोहाली ट्रायल कोर्ट से जमानत मांगी थी, जिसे खारिज कर दिया गया। निचली अदालत द्वारा जमानत खारिज होने के बाद मजीठिया ने उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था। उच्च न्यायालय ने 10 जनवरी को उन्हें अंतरिम जमानत दी थी और जांच में शामिल होने का आदेश दिया था। आज कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। बिक्रमजीत सिंह मजीठिया अकाली दल के सीनियर नेता है। अब याचिका खारिज होते ही उन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक गई है।
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Monday, January 24, 2022
ड्रग्स केस में बिक्रम सिंह मजीठिया को झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
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