अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट की अदालत ने दिनेश यादव को दंगा, लूटपाट और आगजनी समेत विभिन्न आपराधिक मामलों में परिस्थिति जन्य सबूतों के आधार पर दोषी ठहराते हुए में सजा दी।
पूर्वी दिल्ली की कड़कड़डूमा स्थित इस अदालत ने गत छह दिसंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
यह मामला गोकुलपुरी के भागीरथी विहार का है, जहां 25 दिसंबर 2020 को दंगे हुए थे। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि 150-200 लोगों की बेकाबू भीड़ ने कई मकानों पर हमले किए थे। बेकाबू लोगों की भीड़ द्वारा लूटपाट और आगजनी की घटनाएं की गई थी। दिनेश की पड़ोसी एक मुस्लिम परिवार ने लूटपाट आगजनी एवं दंगा करने के आरोप लगाया थे। दिनेश को तीन जून 2020 को एक अन्य अपराधिक मामले में गिरफ्तार किया गया था।