लखनऊ: (मानवी मीडिया) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:-
उ0प्र0 पुलिस (कुशल खिलाड़ियों) की भर्ती एवं बिना पारी पदोन्नति नियमावली-2021 के प्रख्यापन का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश पुलिस (कुशल खिलाड़ियों) की भर्ती एवं बिना पारी पदोन्नति नियमावली-2021 के प्रख्यापन का निर्णय लिया है। यह नियमावली उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस/प्रादेशिक सशस्त्र कॉन्सटेबुलरी में कुशल खिलाड़ियों की भर्ती एवं पदोन्नति नियमावली-2011 अधिसूचना दिनांक 25 जून, 2011 को अवक्रमित कर प्रख्यापित की जाएगी।
प्रस्तावित नियमावली में अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर, अन्तर्राष्ट्रीय/भारतीय संघ एवं उससे सम्बद्धता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित सीनियर अथवा जूनियर प्रतियोगिताओं अथवा अखिल भारतीय पुलिस स्पोर्ट्स कण्ट्रोल बोर्ड के तत्वावधान में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिताओं अथवा अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में (चयनित मुख्य खेल विधाओं में) पदक विजेता खिलाड़ियों की भर्ती का प्राविधान है।
प्रस्तावित नियमावली के अनुसार यदि किसी अभ्यर्थी/खिलाड़ी को उत्कृष्ट खेल उपलब्धि के आधार पर भर्ती किया जाता है, परन्तु वह सम्बन्धित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता पूर्ण नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में उसे इस शर्त के साथ भर्ती किया जा सकता है कि वह भर्ती/नियुक्ति की दिनांक से 05 वर्षों में न्यूनतम शैक्षिक अर्हता पूर्ण कर लेगा। इस अवधि में उसकी नियुक्ति परिवीक्षाधीन मानी जाएगी।
प्रस्तावित नियमावली में कोई खिलाड़ी जिसने अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर, अन्तर्राष्ट्रीय/भारतीय संघ एवं उससे सम्बद्धता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित सीनियर/जूनियर प्रतियोगिताओं अथवा अखिल भारतीय पुलिस स्पोर्ट्स कण्ट्रोल बोर्ड के तत्वावधान में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिताओं अथवा अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में (चयनित मुख्य खेल विधाओं में) विगत 02 वर्षों में पदक अर्जित किया हो या प्रतिभाग किया हो, को कुशल खिलाड़ी के रूप में भर्ती किए जाने का प्राविधान किया गया है।
उ0प्र0 सरकारी विभाग (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की समूह ‘ग’ के पदों पर सीधी भर्ती) नियमावली-2022 के प्रख्यापन के प्रस्ताव को स्वीकृति
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की समूह ‘ग’ के पदों पर सीधी भर्ती) नियमावली-2022 के प्रख्यापन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। प्रस्तावित नियमावली में प्रदेश के प्रतिभावान एवं उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित एवं प्रोत्साहित करने तथा खेल को प्रोत्साहन देने हेतु राजकीय सेवाओं में समूह ‘ग’ के पदों पर सेवायोजन प्रदान किए जाने हेतु भर्ती में आरक्षण प्रदान किए जाने का प्राविधान है।
प्रस्तावित नियमावली के प्राविधानों के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकारी विभागों में समूह ‘ग’ के अन्तर्गत सीधी भर्ती से भरे जाने वाले रिक्त पदों की कुल संख्या का 2 प्रतिशत उत्कृष्ट खिलाड़ियों से भरा जाएगा। यह आरक्षण क्षैतिज प्रकृति का होगा। नियमावली के तहत खेल से सम्बन्धित विभिन्न चैम्पियनशिप्स को 04 श्रेणी-ए, बी, सी, डी में विभाजित किया गया है। श्रेणी ‘ए’ के अन्तर्गत ओलम्पिक खेल (सीनियर कैटेगरी), पैरालम्पिक खेल (सीनियर कैटेगरी), विश्वकप (जूनियर/सीनियर कैटेगरी), विश्व चैम्पियनशिप्स (जूनियर/सीनियर कैटेगरी), श्रेणी ‘बी’ के तहत एशियाई खेल (सीनियर कैटेगरी), एशियाई पैरा खेल (सीनियर कैटेगरी), कॉमनवेल्थ खेल (सीनियर कैटेगरी), कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप्स (सीनियर कैटेगरी), एशियाई चैम्पियनशिप्स (सीनियर कैटेगरी), श्रेणी ‘सी’ के तहत साउथ एशियन खेल (सीनियर कैटेगरी), यूथ ओलम्पिक खेल, कॉमनवेल्थ युवा खेल तथा श्रेणी ‘डी’ के तहत राष्ट्रीय चैम्पियनशिप (जूनियर/सीनियर कैटेगरी), भारतीय विश्वविद्यालय एसोशिएशन, अखिल भारतीय अन्तर्विश्वविद्यालय टूर्नामेण्ट, अखिल भारतीय अन्तर चैम्पियनशिप सम्मिलित हैं।
उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भर्ती के मानक के अनुसार श्रेणी ‘ए’ में प्रतिभाग किया हुआ अथवा श्रेणी ‘बी’ में पदक प्राप्त किया हुआ अथवा श्रेणी ‘सी’ में कम से कम द्वितीय स्थान (टीम/व्यक्तिगत) प्राप्त किया हुआ अथवा श्रेणी ‘डी’ में प्रथम स्थान (टीम/व्यक्तिगत) प्राप्त किया हुआ खिलाड़ी भर्ती हेतु आवेदन के लिए पात्र होगा। इसके अतिरिक्त, क्रिकेट में अन्तर्राष्ट्रीय एकदिवसीय/टेस्ट मैच में प्रतिभाग करने वाला खिलाड़ी तथा शतरंज में ग्रैण्ड मास्टर उपाधि प्राप्त खिलाड़ी भी भर्ती हेतु आवेदन के लिए पात्र होगा।
रिक्त पदों के सापेक्ष यदि अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उसे अग्रनीत नहीं किया जाएगा। यदि किसी पद के लिए विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के अतिरिक्त टंकण अथवा अन्य कोई तकनीकी अर्हता निर्धारित है तथा सम्बन्धित खिलाड़ी इस अर्हता को धारित नहीं करता है, तो उसे अर्हता धारित करने हेतु अधिकतम 05 वर्ष का समय प्रदान किया जाएगा। इस नियमावली के प्राविधान उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा की जाने वाली भर्तियों पर लागू नहीं होंगे।
उ0प्र0 सरकारी विभाग (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की बिना पारी की पदोन्नति) नियमावली-2022 के प्रख्यापन का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की बिना पारी की पदोन्नति) नियमावली-2022 के प्रख्यापन का निर्णय लिया है। प्रदेश के प्रतिभावान एवं उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित एवं प्रोत्साहित करने तथा खेल को प्रोत्साहन देने हेतु राजकीय सेवाओं में समूह ‘ख’, ‘ग’ व ‘घ’ के पदों पर कार्यरत कर्मियों द्वारा खेल में उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त करने पर बिना पारी की पदोन्नति प्रदान किए जाने हेतु इस नियमावली का प्रख्यापन किया जा रहा है।
प्रस्तावित नियमावली में बिना पारी की पदोन्नति हेतु केवल वही व्यक्ति पात्र होंगे, जो सेवा के दौरान ओलम्पिक खेल (सीनियर कैटेगरी), पैरालम्पिक (सीनियर कैटेगरी), विश्वकप (सीनियर कैटेगरी), विश्व चैम्पियनशिप्स (सीनियर कैटेगरी), एशियाई खेल (सीनियर कैटेगरी), एशियाई पैरा खेल (सीनियर कैटेगरी), कॉमनवेल्थ खेल (सीनियर कैटेगरी), एशियाई चैम्पियनशिप्स (सीनियर कैटेगरी), दक्षिण एशियाई खेल (सीनियर कैटेगरी) व युवा ओलम्पिक खेल, कॉमनवेल्थ युवा खेल, राष्ट्रीय खेल (सीनियर कैटेगरी), राष्ट्रीय चैम्पियनशिप (सीनियर कैटेगरी) में पदक (टीम/व्यक्तिगत) जीते हों।
समूह ‘ग’ एवं ‘घ’ में कार्यरत कार्मिक को सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम 02 बार तथा समूह ‘ख’ में कार्यरत कार्मिक को सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम एक बार बिना पारी की पदोन्नति प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार की सेवा में नियुक्त किसी कार्मिक को इन खेलों में प्रतिभाग/क्वालिफाई अथवा पदक जीतने पर अधिकतम 05 अतिरिक्त वेतन वृद्धियों के पात्र हो सकते हैं, परन्तु एक बार में केवल 02 वेतन वृद्धियां प्रदान की जाएंगी। प्रथम 02 बार की उपलब्धियों हेतु प्रत्येक उपलब्धि हेतु 02 वेतन वृद्धियां और तृतीय उपलब्धि हेतु 01 वेतन वृद्धि प्रदान की जाएगी
पी0आर0डी0 स्वयं सेवकों की वर्तमान में ड्यूटी भत्ता 375 रु0 से बढ़ाकर 395 रु0 प्रतिदिन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति
मंत्रिपरिषद ने पी0आर0डी0 स्वयं सेवकों की वर्तमान में ड्यूटी भत्ता 375 रुपए से बढ़ाकर 395 रुपए प्रतिदिन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इससे 30 दिन की उपस्थिति के आधार पर पी0आर0डी0 स्वयं सेवकों के ड्यूटी भत्ता में 600 रुपए प्रतिमाह की बढ़ोत्तरी हो जाएगी।
यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी के निर्माण के सम्बन्ध में बिड डॉक्युमेण्ट्स (आर0एफ0क्यू0 कम आर0एफ0पी0 एण्ड कन्सेशन एग्रीमेण्ट) को स्वीकृति
मंत्रिपरिषद ने यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी के निर्माण के सम्बन्ध में प्री-बिड कॉन्फ्रेंस में प्राप्त होने वाले सुझावों के आधार पर, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सचिव समिति की संस्तुति के दृष्टिगत अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी का निर्माण किए जाने हेतु बिड डॉक्युमेण्ट्स (आर0एफ0क्यू0 कम आर0एफ0पी0 एण्ड कन्सेशन एग्रीमेण्ट) को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
ज्ञातव्य है कि यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर-21 में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी की स्थापना हेतु 1,000 एकड़ भूमि चिन्ह्ति की गई है। लगभग 10,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से उक्त स्थान पर पी0पी0पी0 मॉडल के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी का निर्माण होने से कलाकारों को अपने ही प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। परियोजना से प्रदेश में निवेश बढ़ेगा। इससे रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।