उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने एकल पीठ द्वारा फिल्म अभिनेत्री पर लगाए गए 20 लाख रुपए हर्जाने की रकम को दो लाख रुपए तो कर दिया लेकिन सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि फिल्म अभिनेत्री चावला ने 5-जी टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के मामले को हल्के में लिया तथा इस संबंध में याचिका दायर कर उच्च न्यायालय का कीमती समय बर्बाद किया।
गौरतलब है कि फिल्म अभिनेत्री ने 5-जी टेलीकॉम टेक्नोलॉजी को पर्यावरण के लिए हानिकारक बताते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी। सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने इस याचिका को प्रचार का एक माध्यम बताते हुए "अदालत का समय बर्बाद करने वाला" बताया था तथा इसके लिए अभिनेत्री चावला को 20 लाख रुपए हर्जाने के तौर पर जमा कराने का आदेश दिया था।
फिल्म अभिनेत्री ने उच्च न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ युगल पीठ के समक्ष अपील की थी। अदालत में उनका पक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने रखा। न्यायमूर्ति सांघी और न्यायमूर्ति सिंह की पीठ ने गत 25 जनवरी को अभिनेत्री की अपील पर हर्जाने की राशि कम करने का संकेत देते हुए कहा कि अभिनेत्री की लोकप्रियता का उपयोग "समाज की भलाई" के लिए किया जा सकता है। फिल्म अभिनेत्री ने अदालत से 23 दिसंबर को शीघ्र सुनवाई करने की गुजारिश की थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने उनकी अर्जी अस्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए 25 जनवरी की तारीख मुकर्रर की थी।