लखनऊ: (मानवी मीडिया)उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद विभाग के अपर आयुक्त अनिल कुमार दुबे ने बताया है कि वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित राशन कार्डधारकों को निःशुल्क खाद्यान्न तथा 01 ली0 रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल, 01 किग्रा0 साबुत चना तथा 01 किग्रा0 आयोडाइज्ड नमक का पैकेट में वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रदेश की सभी उचित दर दुकानो पर स्थापित ई-पॉस मशीनों के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण द्वारा 99 प्रतिशत से अधिक वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। जिन राशन कार्डधारकों के आधार कार्ड नहीं बने हैं अथवा किन्ही कारणोवश उनका आधार प्रमाणीकरण सम्भव नहीं हो पा रहा है उनके लिए मोबाईल ओ0टी0पी0 सत्यापन के माध्यम से पहचान सुनिश्चित कर वितरण कराया जा रहा है। प्रत्येक उचित दर दुकान पर नोडल अधिकारी की तैनाती जिलाधिकारीगण द्वारा सुनिश्चित की गई है। नोडल अधिकारी के समक्ष ही इन वस्तुओं का वितरण कराया जाना है। माह दिसम्बर, 2021 में कुल 3,41,49,505 राशन कार्डधारकों में वितरण सुनिश्चित कराया गया, जिसके अन्तर्गत 99.80 प्रतिशत वितरण आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से सम्पन्न हुआ।
अपर आयुक्त ने बताया कि पारदर्शी वितरण की व्यवस्था के साथ-साथ प्रभावी प्रवर्तन एवं निरीक्षण कार्य भी सुनिश्चित कराया जा रहा है। संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त (खाद्य), जिला पूर्ति अधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी एवं पूर्ति निरीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि वे प्रत्येक दिवस उचित दर दुकानों का निरीक्षण करें और अनियमितता पाये जाने पर कठोर दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस क्रम में माह दिसम्बर, 2021 में जॉच के दौरान अनियमितता पाये जाने पर 31 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गई और 104 उचित दर दुकानों का निलम्बन किया गया। उचित दर दुकानों पर कतिपय सूचनाओं के प्रदर्शन न होने एवं अन्य अनियमितताओं के दृष्टिगत कुल रू0-4,37,501/- की प्रतिभूति शासन के पक्ष में जब्त की गई है।